
Farmers Protest Latest News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है,जिसके तहत अब एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोल दिए जाएंगे.
बतादें किसान पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से धरने पर बैठे हुए हैं. पंजाब और हरियाणा दोनो ही सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के दिए आदेश मिले हैं. साथ ही ये भी बोला गया हैं की दोनों ही सरकारें कानून व्यवस्था को ठीक से बनाए रखें. शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए हालही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.
याचिका किसने दायर की थी और उसमे क्या कहा?
एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य के द्वारा इस मामले पर जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमे शंभू बॉर्डर एनएच 44 खोलने की मांग करी गई थी. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि अंबाला के व्यापारी भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं,साथ ही दुकानों पर करने वाले स्टॉफ और फड़ी-रेहड़ी वालों को कुछ राहत देने की बात भी उस याचिका में कही गई थी. शंभु बॉर्डर से होकर गुजरने वाली कोई इमरजेंसी वाहनों को अस्थाई रास्ता देने की भी मांग रखी गई थी।
हरियाणा और पंजाब के राजस्व के नुकसान होने का भी उस याचिका में उल्लेख किया गया था. क्योंकि रूट डायवर्ट हो जाने की वजह से सरकार बसों का तेल खर्च भारी बढ़ गया है. याचिका के जरिए से आने वाले दिक्कतों के बारे में भी सरकार को अवगत कराया गया था.
हाईकोर्ट के फैसले का किसान नेताओं ने किया स्वागत
किसान नेताओं ने हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है. किसान नेता मनजीत राय ने इसपर कहा की अभी आदेश की कॉपी हमें नहीं मिली है. किंतु, हाईकोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं.
किसानों की ओर से बार बार यही सवाल किया जा रहा था कि आखिर किस संविधान और कानून के अनुसार सड़क पर दीवारें बनाई गई थीं. लोकतंत्र को दरकिनार करते हुए सरकार ने सड़क को बंद कर दी थी.