नई दिल्ली. कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में अदालत ने आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को तीन फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने सिंह के करीबी और इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा के जमानत आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सिंह और सिसोदिया को इस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बीत जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। संबंधित अधिकारी ने अदालत से कहा कि आरोपियों को सुरक्षा कारणों तथा गणतंत्र दिवस पर पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जा सका।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने मिश्रा के जमानत आवेदन पर आदेश 24 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया। वह अपने विरुद्ध अदालत से जारी हुए समन पर पेश हुए। न्यायाधीश नागपाल ने मिश्रा और सिंह के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए उन्हें (मिश्रा को) समन जारी किया था। मिश्रा ने दावा किया कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और जांच पूरी हो जाने पर जब ईडी पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, तब उसके बाद उन्हें जेल भेजने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।