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रायपुर: अवैध रूप से शराब परिवहन करते शराब तस्कर गिरफ्तार

रायपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है. जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी एसीसीयू सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है.

 इसी क्रम में दिनांक 05.02.2023 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दोपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति थैले में शराब रखकर सरोरा की ओर जा रहा है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में व थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया. टीम के सदस्यों द्वारा सरोरा स्थित शनी मंदिर के पास दोपहिया वाहन एवं व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया. पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम होरीलाल निषाद निवासी अछोली उरला रायपुर का होना बताया. टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया. शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में होरीलाल निषाद से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था. जिस पर आरोपी होरीलाल निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 130 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन सी जी 04 के वाय 8437 जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 56/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया.

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