
नई दिल्ली. बीमा नियामक इरडा ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और दावा निपटान और ज्यादा आसान करने के लिए पॉलिसी खरीदने में केवाईसी दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है. नियामक ने इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी बदलाव किया है.
इरडा ने कहा है कि नए बदलाव जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा और आवास बीमा समेत अन्य बीमा पर पॉलिसी पर भी लागू होंगे. बीमा नियामक ने कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बिना केवाईसी दस्तावेजों के पॉलिसी न बेचें. इसके अलावा मौजूदा पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव से बचें. मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुछ ग्राहकों ने अपनी बीमा कंपनी और बीमा नियामक से धोखाधड़ी की शिकायतें की हैं.
मानसिक बीमारी का कवर जरूरी
नियामक ने एक और अहम कदम उठाते हुए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से जुड़ी कंपनियों से कहा कि वह हर हाल में स्वास्थ्य बीमा में मानसिक बीमारी का कवर भी जरूर शामिल करें. इसके साथ ही इरडा ने यह भी कहा है कि कंपनियां मानसिक बीमा से जुड़े क्लेम को मना नहीं कर सकती हैं. इसके अलावा ग्राहकों को भी पॉलिसी लेते समय गंभीर पड़ताल की सलाह दी है.