नई दिल्ली, 21 जुलाई गड़बड़ियों के कारण देश में वापस बुलाए गए वाहनों की कुल संख्या में काफी तेजी आई है. 2021-22 में 8.64 लाख दोपहिया और 4.67 लाख चार पहिया वाहनों को वापस बुलाया गया, जबकि 2020-21 में यह संख्या 1,286 दोपहिया और 3.38 लाख चौपहिया वाहनों की थी. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110ए मोटर वाहनों को वापस बुलाने से संबंधित है. यह केंद्र सरकार को किसी विशेष प्रकार या उसके वेरिएंट के वाहनों को वापस बुलाने के लिए एक निर्माता को निर्देश देने का अधिकार देता है यदि उस विशेष प्रकार के मोटर वाहन में पर्यावरण को नुकसान या चालक या सड़क पर चलनेवालों को नुकसान पहुंचता है.
यह तब होता है जब कुछ वाहन मालिक या परीक्षण एजेंसी या किसी अन्य स्रोत द्वारा सरकार को गड़बड़ी की सूचना दी गई हो.
इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 ए की उप-धारा (6) केंद्र सरकार को किसी विशेष प्रकार या इसके वेरिएंट के मोटर वाहनों को किसी भी दोष के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, जो सरकार की राय में पर्यावरण या ऐसे मोटर वाहन के चालक या सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है.
तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जी.एस.आर. 173 (ई) दिनांक 11 मार्च, 2021 ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक नया नियम, 127सी डाला, जो दोषपूर्ण मोटर वाहनों को वापस बुलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है.
आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार कैलेंडर वर्षो के दौरान देश में कारों, टैक्सियों, वैन और एलएमवी की श्रेणियों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जो 2017 में 1,13,737 से घटकर 2020 में 60,986 हो गई है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है.