चुनावी बांड से मिले चंदे की जानकारी साझा करें दल

चुनाव आयोग ने ऐसी सभी पार्टियों से, जिन्हें कभी भी चुनावी बांड के माध्यम से कोई दान मिला है, योजना की शुरुआत के बाद से उन्हें प्राप्त ऐसे योगदान का विवरण 15 नवंबर तक देने को कहा है.
चुनाव आयोग का यह कदम 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के अद्यतित डेटा को सीलबंद कवर में पेश करने का निर्देश देने के बाद आया है. 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने उनसे प्रत्येक बांड के लिए दानदाताओं का विस्तृत विवरण, ऐसे प्रत्येक बांड की राशि और प्रत्येक बांड के खिलाफ प्राप्त क्रेडिट का पूरा विवरण सीलबंद में साझा करने को भी कहा है.
आयोग के पत्र में कहा गया है कि ब्योरा दो सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए. एक विधिवत सीलबंद लिफाफा जिसमें ब्योरा हो और दूसरा विधिवत सीलबंद लिफाफा जिसमें पहला लिफाफा हो.