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Delhi में बिना इस कागज के नहीं मिलेगा Petrol-Diesel, दिल्ली सरकार बना रही पॉलिसी

दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह आदेश जारी किया है. मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत सारे उपाय किए हैं . नतीजा यह है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी सुधार हुआ है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में पीएम 10 लेवल में 18.6% का सुधार हुआ है. बता दें कि नवंबर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की समस्या गंभीर हो जाती है, इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार अभी से पीयूसी को लेकर सख्त कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्हीकल पॉल्यूशन से निपटने के लिए खास प्लान बनाया है. इसके लिए निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल न दें. इसके लिए अभी थोड़ा वक्त दिया गया है. लेकिन 25 अक्टूबर से दिल्ली में बिना पीयूसी के किसी को भी पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो मानक बनाए गए हैं, उसके मुताबिक, अगर गाड़ी के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है, तो इस बात की पुष्टि के लिए पोल्यूशन टेस्ट होता है. इस टेस्ट के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे ही पीयूसी कहा जाता है. भारत में पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है.

मंत्री ने कहा कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें कार्य करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई थी, जहां 25 अक्टूबर से योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख कारणों में से एक है. राय ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इसे कम करना जरूरी है. इसलिए यह फैसला किया गया है कि 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा.

सरकार ने मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल एवं डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने के फैसले को क्रमशः एक महीने और छह महीने के लिए टाल दिया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार की रात को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि इथेनॉल की मिलावट के बगैर बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब एक नवंबर 2022 से लागू होगा. वहीं बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले डीजल पर यह शुल्क अब एक अप्रैल 2023 से लागू होगा.

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हालिया दिनों में यदि किसी वाहन मालिक के पास वैध पीयूसी नहीं है, तो उन्हें पेट्रोल पंप पर जाने से दस हजार रूपया जूर्माना देना पड़ सकता है. दिल्ली सरकार ने बगैर PUC वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के लोए फिलिंग स्टेशन पर संबंधित अधिकारीयों को तैनात किया है. इसको लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, इस कड़े कदम का कारण वाहनों के प्रदूषण की जांच करवाने वाले की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है.

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