रायपुर ट्रेनों में बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग करने वालों पर रेलवे सीधे 1 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रहा है. क्योंकि, इससे ट्रेनें अनावश्यक लेट होती हैं. इस साल अप्रैल से जून तक ऐसे 382 मामला रायपुर रेल डिवीजन ने दर्ज किया. जबकि, चेन पुलिंग का पिछले साल 2013-24 में 1273 मामले दर्ज किए गए. ऐसे लोगों से 5 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया.
रेलवे सुरक्षा के अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अलार्म चेन लगाया गया है, जिसका दुरुपयोग करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है. जिसके तहत एक वर्ष की सजा या फिर 1 हजार जुर्माना या दोनों शामिल है. इसलिए चेन खींचने के पर्याप्त इमरजेंसी कारण होने चाहिए. क्योंकि तुरंत इसकी जांच होती है कि किस कोच में चेन पुलिंग किन वजहों से की गई है.
अनावश्यक चेन खींचने से समय खराब होता है. इससे बचना चाहिए. अफसरों का यह भी कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग के पिछले साल 1273 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से 1235 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लाख 38 हजार 80 रुपए जुर्माना वसूला गया. जबकि इस साल 1 अप्रैल से 30 जून तक रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 382 मामले दर्ज करते हुए 344 व्यक्तियों से 9 हजार जुर्माना वसूला गया है.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल से प्रतिदिन औसतन 60 मेल, एक्सप्रेस के अलावा 38 पैसेंजेर ट्रेनें प्रतिदिन चल रही हैं, जिनमें 50 हजार 855 यात्रियों के सफर करने का आंकड़ा है. रेलवे प्रशासन ने कोई परेशान होने पर संबंधित टीटीई को सूचित करने और रेलमदद एवं हेल्पलाइन139 का उपयोग करने की अपील की है.