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Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, शाहजहां शेख को बंगाल सरकार ने CBI को नहीं सौंपा

Sandeshkhali Case: बंगाल पुलिस ने CBI को कहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट (SC) में चला गया है. उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संदेशखाली के मुख्य आरोपी और पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख और दूसरे आरोपियों की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बंगाल सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपा. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ही बंगाल सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह शाहजहां शेख और उसके केस से जुड़े सभी दस्तावेज CBI को सौंप दे. हालांकि CBI की टीम कलकत्ता पुलिस के हेडक्वार्टर से बिना शाहजहां शेख को लिए ही वापस निकल गई है.

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 जनवरी को संदेशखाली में ED के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की. पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और सिंघवी से शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा.

ED और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की है. उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने ED अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए CBI और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का 17 जनवरी को आदेश दिया था. ED चाहती थी कि जांच केवल CBI को सौंपी जाए, जबकि राज्य ने प्रार्थना की कि तफ्तीश उसकी पुलिस को दी जाए. उच्च न्यायालय ने ED के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाए.

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