देश में सभी डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य

देश के सभी चिकित्सकों को अब राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में पंजीकरण कराना होगा. देश में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) मिलेगी.
अधिसूचना के मुताबिक, आंकड़ों को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में अद्यतन किया जाएगा. यह आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा. इसे एनएमसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा. वेबसाइट पर चिकित्सक का नाम, पंजीकरण की तिथि एवं संख्या, कार्यस्थल, अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता, विशेषता आदि का ब्योरा होगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानून 2019 के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा पास की हो, वह पंजीकरण के लिए पात्र होगा.
जेनेरिक दवाएं न लिखीं तो कार्रवाई होगी केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों के डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के नियमों का पालन करने को कहा गया है. सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि अस्पताल परिसर में निजी दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों को न आने दिया जाए.