
रायपुर. मशीन की डिलिवरी नहीं करने और उसकी रकम वापस नहीं लौटाने वाले मैक इक्यूमेंट के डीलर को ब्याज सहित 19 लाख लौटाना होगा. इसका भुगतान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष ने 45 दिन के भीतर करने का आदेश दिया है. साथ ही, मानसिक कष्ट और वाद व्यय की राशि भी अदा करने को कहा गया है. जिला आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा इसका फैसला सुनाया गया है.
अधिवक्ता रुचिर झंवर ने मीडिया को बताया कि कुशालपुर निवासी गोविंद भेड़िया ने एयर कंप्रेसर मशीन खरीदने के लिए सरोना स्थित मैक इक्यूमेंट के संचालक इरफान शेख से संपर्क किया. इस दौरान उन्होंने स्वयं को शिकागो न्यूमेटिक कंपनी का अधिकृत डीलर बताया. साथ ही, एयर कंप्रेसर की कीमत 13 लाख 57000 रुपए बताई. सौदा होने पर 1 लाख रुपए की बुकिंग राशि 21 मार्च 2018 को जमा कराया. इसके बाद बकाया 12 लाख रुपए जमा करने के बाद 4 दिन के भीतर मशीन की डिलिवरी करने का आश्वासन दिया. मशीन खरीदने के लिए गोविंद सिंह ने बकाया राशि दो किस्तों में 13 अप्रैल 2018 को जमा करवा दिया. निर्धारित अवधि में मशीन की डिलिवरी नहीं देने पर डीलर से संपर्क करने के बाद चक्कर लगवाते रहा.
खाते में पैसा नहीं होने के बाद भी चेक दिया
मशीन का सौदा रद्द कर 13 लाख 57000 रुपए वापस मांगने पर डीलर ने चेक दिया. जबकि, उसके बैंक खाते में रकम ही नहीं थी. इसकी जानकारी देने के बाद भी रकम वापस नहीं लौटाने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में दस्तावेजी साक्ष्य सहित आवेदन किया. आयोग अध्यक्ष ने दस्तावेजों की जांच करने के बाद डीलर को 45 दिन के भीतर 6 फीसदी ब्याज दर के साथ 19 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है. इसमें 50000 रुपए मानसिक कष्ट और 5000 रुपए वाद व्यय का शामिल है.