
RG Kar Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। कोलकाता के सियालदह कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के बाद आज यानी सोमवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।
संजय रॉय की मां का बयान: “सजा नियति है”
दोषी ठहराए जाने के बाद संजय रॉय की मां मालती रॉय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि उनका बेटा दोषी है, तो उसे फांसी की सजा भी स्वीकार होगी। उन्होंने डॉक्टर की मां के दर्द को महसूस करने की बात कही। मालती रॉय ने कहा, “मैं एक महिला और तीन बेटियों की मां हूं। मैं उस मां के दर्द को समझ सकती हूं।”
मुख्य आरोपी संजय रॉय क्यों? (RG Kar Case)
संजय रॉय, जो एक सिविल वॉलंटियर के रूप में सिटी पुलिस के साथ काम करता था, को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे डॉक्टर के शव के पास मिले ब्लूटूथ इयरफोन के आधार पर पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज में वह गले में ब्लूटूथ इयरफोन लटकाए सेमिनार हॉल में जाता दिखा था।
सीबीआई जांच और कठोर सजा की मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है। जांच में सबूत नष्ट करने के आरोप में आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, चार्जशीट समय पर दाखिल न होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई।