
दिल्ली. दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी (AAP)की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामले के बीच अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेश फंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जानकारी के मुताबिक ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया कि ‘आप’ को 2014-2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त हुआ है.
जांच एजेंसी ने पार्टी पर एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ-साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं. ईडी ने बताया कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ. फंड ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है. ईडी ने अपनी जांच में ‘आप’ और उसके नेताओं द्वारा विदेशी फंड जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का जिक्र किया है. इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. साथ ही अनिकेत सक्सेना (आप ओवरसीज इंडिया के कॉर्डिनेटर), कुमार विश्वास (आप ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक, कपिल भारद्वाज (आप सदस्य) और दुर्गेश पाठक सहित विभिन्न आप स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों के बीच भेजे गए ई-मेल की सामग्री के जरिए आरोपों की पुष्टि की है. अब तक की जांच से पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल पैसा एकत्र किया गया, बल्कि विदेशी फंड पर एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए ‘आप’ ने बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान भी छिपाई.
ड्रग तस्करी से जुड़े केस का भी जिक्र
ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ‘AAP’ द्वारा विदेशी फंड हासिल करने में एफसीआरए उल्लंघन और अन्य अनियमितताएं पाकिस्तान से भारत में बॉर्डर के जरिए हेरोइन की तस्करी में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ पंजाब के फाजिल्का जिले में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान सामने आई हैं. इस संबंध में फाजिल्का की एक विशेष अदालत ने पंजाब के भोलाथ से तत्कालीन ‘आप’ विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी के रूप में समन जारी किया था. पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा जांच के दौरान, खैरा और उसके सहयोगियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई.