
पटना. बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह (Anant Singh) को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है. अनंत सिंह की सदस्यता रद्द कर करने के लिए विधानसभा सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोषी साबित होने की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है. इसे आरजेडी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है.
क्या है मामला
साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव की हत्या हुई थी. इसी मामले में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ अनंत सिंह के आवास को खंगाली थी. अनंत सिंह के सरकारी आवास से एके-47, 6 मैग्जीन, इंसास राइफल, हैंड ग्रेनेड और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की गई थीं. अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. बता दें कि इस मामले में उन्हें 14 जून को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई गई. बता दें कि विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है. साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है.
अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के साथ ही मोकामा की सीट को रिक्त कर दिया गया है. अनंत सिंह ने इस सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जेल में रहते हुए जीत गए थे. अनंत सिंह पर बाढ़ थाना में कांड संख्या 389/19 दर्ज किया गया था. आरजेडी विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया था. कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है.