छत्तीसगढ़

अवैध रूप से शराब के साथ आरोपी मयंक तिवारी उर्फ मोहन गिरफ्तार

रायपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है. जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है.

इसी क्रम में दिनांक 09.12.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत आमापारा स्थित गुरूघासीदास प्लाजा के पीछे कबाड़ी दुकान पास एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया. पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मयंक तिवारी उर्फ मोहन निवासी आजाद चौक का होना बताया. टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया. जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मयंक तिवारी उर्फ मोहन से शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था. जिस पर आरोपी मयंक तिवारी उर्फ मोहन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 33 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 416/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया.

 

गिरफ्तार आरोपी – मयंक तिवारी उर्फ मोहन पिता राजेश तिवारी उम्र 24 साल निवासी आमापारा खपराभट्ठी थाना आजाद चौक रायपुर.

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