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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा द्वारा वर्तमान में कोविड-19 एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार तथा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण दर की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट के तहत सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं तथा कोचिंग, ट्यूशन संस्था, स्वीमिंग पुल, जिम, क्लब एवं पुस्तकालय बंद रहंेगे। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी किन्तु ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेगें इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर वैक्सिीनेशन कार्य हेतु कोविड-गाइड लाइन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा। जिले के अंतर्गत सभी मॉल, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 1 तिहाई के साथ संचालित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा, उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस न हो या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक हो क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। निजी अस्पतालों के संचालक नियमित रुप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे।