बड़ी खबरेंराष्ट्र

कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध, सिगरेट पर सख्ती

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया. बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक, 2024 (संशोधित) को पास किया. विधेयक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं किसी भी स्थान पर हुक्का बार न खोलेगा और न चलाएगा. वहीं 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर भी रोक लगाई है. पहले यह सीमा 18 वर्ष थी, जिसे संशोधित करके तीन साल उम्र सीमा बढ़ाई गई.

विधेयक में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों को बेचना प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, स्वास्थ्य सेंटर और पार्क के पास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचने पर रोक रहेगी. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों, युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू से संबंधित बीमारियों को रोकना है.

उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने पहले ही हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके खिलाफ उनके मालिक कोर्ट में गए. हालांकि, कोर्ट ने भी फैसले पर रोक नहीं लगाई.

aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Back to top button