सहारा इंडिया के प्रमुख सहित 10 लोगों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, दुर्ग कोर्ट का आदेश

दुर्ग कोतवाली पुलिस सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहित 10 लोगों के खिलाफ बुधवार को धारा 420, 409, 406 और 120बी के तहत केस दर्ज करेगी। सहारा इंडिया के प्रतियोगिता महोत्सव के अंतर्गत ईनामी राशि नहीं दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट दुर्ग ने सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन व प्रबंधक सहित 10 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में दुर्ग कोतवाली टीआई भूषण एक्का ने बताया कि आशीष नगर पश्चिम रिसाली निवासी शालिनी जैन (51 वर्ष) ने जिला न्यायालय दुर्ग में परिवाद पेश किया था। शालिनी के अधिवक्ता राजेंद्र जैन ने बताया कि सहारा इंडिया की प्रतियोगिता महोत्सव के अंतर्गत शालिनी जैन को 2 करोड़ 51 लाख की राशि दी जानी थी, जो कि नहीं दी जा रही है। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत सहित अन्य अपराधिक धाराओं में अपराध दर्ज करने के लिए दुर्ग कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज होगा मामला

कोतवाली टीआई के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी को सुब्रत राय सहाराश्री प्रबंध संचालक व चेयरमैन सहारा इंडिया निवासी गोमती नगर लखनऊ, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उपसंचालक अलीगंज लखनऊ, अलख कुमार सिंह अधिशासी निदेशक अलीगंज लखनऊ, समरीन जैदी विभागाध्यक्ष सहारा फोरम सहारा इंडिया परिवार निवासी लखनऊ, सुधीर कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अध्यक्ष सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड अलीगंज लखनऊ, विनय श्रीवास्तव तत्कालीन एरिया मैनेजर सहारा इंडिया जोनल ऑफिस प्रेस कॉम्पलेक्स रायपुर, मनोज पांडे तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक सहारा इंडिया पुलगांव रोड पद्मनाभपुर दुर्ग, आलोक सुहाने तत्कालीन शाखा प्रबंधक पद्मनाभपुर दुर्ग, जय प्रकाश सिंह तत्कालीन लिपिक पद्मनाभपुर दुर्ग, पप्पू यादव तत्कालीन लिपिक पद्मनाभपुर दुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।

ये है मामला

पुलिस के मुताबिक शालिनी जैन 30 दिसंबर 2010 से सहारा इंडिया दुर्ग शाखा में अभिकर्ता(एजेंट) के रूप में कार्यरत थीं। सहारा इंडिया परिवार ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता महोत्सव आयोजन 1 सितंबर 2015 से 30 सितंबर 2015 में करने की घोषणा की थी। इसके बाद उसने इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 नवंबर से 30 मई 2016 तक कर दी थी।

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