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कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लेकिन, लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है। एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश की सभी दुकानों को आज से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इन दुकानों पर काम करने वालों को सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स और कॉम्लेक्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दे दी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी। यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।
बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का यह आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर जारी किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना।