पीएफ में देरी पर नियोक्ता नुकसान के लिए जिम्मेदार: हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई संस्था अपने कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान लंबे समय तक नहीं करती, तो वह इस वजह से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है.

कोर्ट ने इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संस्था पर नुकसान के लिए लगाई गई लेवी को उचित माना है और बीएनएसडी शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की याचिका को खारिज कर दिया है.

 यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा ने दिया. तथ्यों के अनुसार बीएनएसडी शिक्षा निकेतन ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि वह एक प्राइवेट रजिस्टर्ड शैक्षणिक संस्था है, जिसमें 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं.

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