हिजाब विवाद: कल से कनार्टक में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, धार्मिक कपड़ा पहनकर नहीं आने की अनुमति

भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी

हिजाब विवाद के बीच 16 फरवरी यानी बुधवार से कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक, स्टूडेंट्स फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षण संस्थानों में नहीं आ सकेंगे।

तुमकुरु के डिप्टी कमिश्नर वाईएस पाटिल ने बताया कि प्रशासन ने जिले में 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक पीयू कॉलेजों, डिग्री और अन्य कॉलेजों में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके तहत कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
इधर, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को देखते हुए उडुपी के उपायुक्त एम कुर्मा राव ने बताया कि अदालत के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की है। हाईकोर्ट के आदेश को हर स्तर पर पहुंचाने और इसे लागू करने में उनका सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज स्तर पर, प्राचार्यों और समितियों ने प्रयास किए हैं। कोर्ट के आदेश के पालन के लिए हमने सभी धार्मिक नेताओं और हितधारकों के साथ बैठक की है।

हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
कर्नाटक हिजाब मामले में मंगलवार को भी हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं हो पाया। बेंच ने सुनवाई 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि इससे पहले देवदत्त कामत ने कहा था कि सुनवाई मार्च के बाद करें, क्योंकि इस हिजाब विवाद का चुनाव में फायदा लेने की कोशिश हो रही है। इस पर बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है हमसे जुड़ा नहीं।

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