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गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित गैंगस्टर, सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का सरगना लखबीर सिंह लांडा को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया है.
मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा कि लांडा को सीमा पार एक एजेंसी का समर्थन प्राप्त है. वह कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, जैसे रॉकेट से मोहाली में पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय पर हमला. अधिसूचना के मुताबिक लांडा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित कर दिया है. वह सूची में 54 अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया है. इसमें खालिस्तान टाइगर फोर्स का पूर्व प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर भी शामिल है. इस सूची में गैरकानूनी सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले से शामिल है. यूएपीए के संशोधित प्रावधानों के तहत अब संगठन के अलावा व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जाता है, ताकि वे संगठन का नाम बदलकर गतिविधियों को अंजाम न दे सकें.
आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा
अधिसूचना में कहा गया कि लांडा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विभिन्न मॉड्यूलों को आईईडी, हथियार, परिष्कृत हथियार और विस्फोटकों की आपूर्ति में शामिल रहा है. लांडा कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के एडमोंटन में रह रहा था.