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मुंबई । बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए का जुमार्ना लगाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जुर्माना भरना नहीं चाहता है या वह इस रकम को अदा करने में असमर्थ है तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगानी होगी।
कोरोना वायरस महामारी के कारण अधिकारियों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। के-वेस्ट निकाय वार्ड ने मास्क पहने बिना घूमने वाले कई लोगों से एक घंटे तक झाड़ू लगवाई। इस वार्ड में अंधेरी पश्चिम, जुहू और वसोर्वा आते हैं। सहायक निगम आयुक्त (के-वेस्ट वार्ड) विश्वास मोटे ने गुरुवार को बताया कि पिछले सात दिनों में मास्क नहीं पहनने और अधिकारियों से अनावश्यक बहस करने या जुमार्ना भरने से मना करने वाले लोगों से हमने सामुदायिक सेवा के तहत झाड़ू लगवाया है। मोटे ने कहा कि के-वेस्ट वार्ड में अभी तक हमने 35 लोगों से सामुदायिक सेवा करवाई है।
00 किस नियम के तहत दी जा रही यह सजा
अधिकारियों के मुताबिक, बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियमों के तहत यह सजा दी जा रही है। इस नियम के तहत नगर निकाय सड़कों पर थूकने वाले लोगों से विभिन्न सामुदायिक सेवा करने के लिए कह सकता है। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में अधिकतर लोग सड़कों पर झाड़ू लगाने जैसी सामुदायिक सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है, तो वे ऐसा करते हैं।