
नई दिल्ली . जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने के तौर तरीकों के बारे में दो अगस्त को होने वाली अगली बैठक में निर्णय करेगी. इस महीने की शुरुआत में 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद इस बारे में अंतिम निर्णय करेगी कि कर ‘गेम’ की शुरुआत में लिए जाने वाले शुल्क पर लगाया जाए या फिर प्रत्येक दांव के आधार पर लगाया जाए. ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने कर लगाने के निर्णय की आलोचना की है.
इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए. चंद्रशेखर ने कहा था, हम अभी भी एक भरोसेमंद और स्वीकार्य ऑनलाइन ह्यगेमिंगह्ण ढांचा विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं. यह ढांचा स्थापित हो जाने के बाद, हम जीएसटी परिषद से संपर्क कर नए नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर उनसे पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे.
सालाना 20 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा
जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने के फैसले से सरकारी खजाने को सालाना अनुमानत 20,000
करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल सिर्फ 2-3 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहा है. बीते वित्त वर्ष में सरकार को इस तरह के कारोबार पर कर से सिर्फ 1,700 करोड़ रुपये का जीएसटी मिला.