दुर्ग नाबालिग को बहलाकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने यह फैसला सुनाया. मामले में आरोपी पीड़ित नाबालिग का रिश्ते में मामा है.
घटना अंडा थाना अंतर्गत चिंगरी की है. प्रकरण के मुताबिक घटना 5 अगस्त 2020 की है. नाबालिग की मां सुबह काम करने के लिए खेत चली गई थी. शाम करीब 5 बजे वह घर लौटी तो पता चला कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में नहीं है. आसपास पतासाजी के बाद पुलिस को जानकारी दी गई. बात में पता चला कि आरोपी जो कि रिश्ते में नाबालिग का मामा लगता था.
उसे अपने साथ जोरातराई ले गया. जहां उससे शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण विचारण के लिए कोर्ट में पेश किया. जहां से आरोपी पर धारा 366 और पाक्सो में दोष सिद्ध पाया गया. अन्य धाराओं में पीड़ित पक्ष साक्ष्य नहीं दे पाया.