नाबालिग को बहलाकर ले गया, दुष्कर्म किया… अब मिली 20 साल की कैद‎

दुर्ग‎ नाबालिग को बहलाकर दुष्कर्म के‎ मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20‎ साल के कारावास की सजा सुनाई.‎ न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने‎ यह फैसला सुनाया. मामले में‎ आरोपी पीड़ित नाबालिग का रिश्ते‎ में मामा है.

घटना अंडा थाना‎ अंतर्गत चिंगरी की है. प्रकरण के मुताबिक घटना 5‎ अगस्त 2020 की है. नाबालिग की‎ मां सुबह काम करने के लिए खेत‎ चली गई थी. शाम करीब 5 बजे‎ वह घर लौटी तो पता चला कि‎ उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में नहीं‎ है. आसपास पतासाजी के बाद‎ पुलिस को जानकारी दी गई. बात में‎ पता चला कि आरोपी जो कि रिश्ते‎ में नाबालिग का मामा लगता था.‎
उसे अपने साथ जोरातराई ले गया.‎ जहां उससे शादी का प्रलोभन देकर‎ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामले में‎ आरोपी के विरुद्ध धारा 363,‎ 366, पाक्सो एक्ट के तहत अपराध‎ दर्ज कर प्रकरण विचारण के लिए‎ कोर्ट में पेश किया. जहां से आरोपी‎ पर धारा 366 और पाक्सो में दोष‎ सिद्ध पाया गया. अन्य धाराओं में‎ पीड़ित पक्ष साक्ष्य नहीं दे पाया.‎

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