![Stay updated with the latest CG DPR and Raipur News - Aamaadmi Patrika for real-time updates, breaking stories, and regional insights](https://www.aamaadmi.in/wp-content/uploads/2023/09/aamaadmibg.jpg)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए जनसुरक्षा की दृष्टि से व्हीआईपी रोड फुडहर-देवपुरी मार्ग में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दो माह के लिए प्रतिबंधित किया गया।
वर्तमान में आदेश शिथिल हो जाने के कारण मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनें उपरोक्त मार्ग से आवागमन कर रहे है। व्हीआईपी रोड किनारे स्थित काफी संख्या में होटल /मैरिज पैलेसों में कार्यक्रमों के आयोजनों पर वाहनों का आवागमन होने से एवं एयरपोर्ट आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन से इस मार्ग में यातायात का दबाव बना रहता है।