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रेलवे बोर्ड का निर्देश टिकट बुक होने के बाद ट्रेन को नहीं कर सकेंगे निरस्त

बिना पूर्व प्लानिंग के अचानक ट्रेनों के निरस्त करने को लेकर रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने एनईआर समेत सभी क्षेत्रीय जोन को पत्र लिखकर कहा है कि ट्रेनों का निरस्तीकरण 26 सप्ताह पहले करें. टिकट की बुकिंग हो चुकी है तो उन तारीखों में ट्रेन नहीं निरस्त कर सकेंगे. अपरिहार्य स्थिति में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. यह व्यवस्था सिर्फ रूटीन कार्य के लिए होने वाले निरस्तीकरण से संबंधित है.

रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद एनईआर ने इस पर अमल शुरू कर दिया है. एनईआर अपने उन कार्यों को सूचीबद्ध कर रहा है जिसपर आगामी दिनों में ब्लॉक लिया जाना है. बोर्ड ने अपने 24 दिसंबर के जारी पत्र में साफ किया है कि किसी भी प्रकार के निरस्तीकरण के लिए महाप्रबंधक को चेयरमैन से पूर्व अनुमति लेनी होगी. बोर्ड ने यह निर्णय लगातर अचानक ट्रेनों के निरस्तीकरण को लेकर किया है. बोर्ड का कहना है कि अचानक से ट्रेनों के निरस्त किए जाने से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है. बोर्ड के इस निर्णय से यात्रियों को सहूलियत होगी.

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