Uncategorized

RBI ने तीन बैंको पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है वजह, आप अपना अकाउंट चेक करें कहीं इस बैंक में तो नहीं है

निर्देशों का उल्लंधन पर जुर्माना भी लगाया

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने तीन सहकारी बैंकों (Cooperative Banks), तमिलनाडु के दो और जम्मू-कश्मीर के एक पर जुर्माना लगाया. आरबीआई ने कहा कि उसने तीन सहकारी बैंकों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने कहा कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
नियमों के उल्लंघन करने पर लगा जुर्माना
एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने / उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द
इससे पहले, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया. केंद्रीय बैंक ने कहा, 3 फरवरी, 2022 के बाद बैंक कोई कारोबार नहीं कर पाएगा. बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल भी रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी थी. तब के फैसले के कारण ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते थे. बैंक की कारोबारी स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद रिजर्व बैंक ने अब लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!