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आप विधायक अमानतुल्ला के कई ठिकानों पर पड़ी रेड, एसीबी ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और उनके बिजनेस पार्टनर के 4 से 5 ठिकानों पर दिल्ली एन्टी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की है. छापेमारी की कार्रवाई के बाद एसीबी ने अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आप विधायक की गिरफ्तारी वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों के सिलसिले में की गई है. एसीबी की छापेमारी में एक लोकेशन पर ब्रेटा पिस्टल भी मिली है साथ ही 12 लाख रुपये कैश भी बरामद हुआ है. अमानतुल्ला पिस्टल का लाइसेंस अभी तक नहीं दिखा पाए हैं. शुक्रवार को एसीबी ने वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्ला को पूछताछ के लिए भी बुलाया था.

अमानतुल्ला के 5 ठिकानों पर छापेमारी

दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्ला से पूछताछ करने के तुरंत बाद उनके घर और उनसे जुड़े पांच अन्य स्थानों पर छापा मारा. दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से अवैध नियुक्तियों से संबंधित दो साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है. ओखला विधायक को आज दोपहर 12 बजे मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2020 के तहत दर्ज किया गया था.

12 लाख कैश और एक पिस्टल बरामद

अधिकारियों ने कहा कि एसीबी ने 12 लाख रुपये के साथ-साथ एक बिना लाइसेंस वाला हथियार भी जब्त किया है. दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला ने कल यानी गुरुवार की रात नोटिस के बारे में एक अजीबोगरीब ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था मैंने नया वक्फ बोर्ड कार्यालय बनवाया.. इसलिए एसीबी ने मुझे बुलाया है. केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्ति के आरोपों पर पूछताछ के लिए अमानतुल्ला को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था. जो कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित इस्लामी संपत्ति के प्रशासन की देखरेख करता है.

जानें क्या है पूरा मामला

इससे पहले, एसीबी ने उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि अमानतुल्ला को उनके खिलाफ एक मामले में गवाहों को धमकाने की जांच में कथित रूप से बाधा डालने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाया जाए. दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) ने नवंबर 2016 में एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें अमानतुल्ला द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न मौजूदा और गैर-मौजूदा पदों पर मनमाना और अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाया गया था.

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