छत्तीसगढ़बड़ी खबरेंरायपुर

Chhattisgarh News: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर आयोग सख्त, आदेश किया जारी…

Chhattisgarh News: अब निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस की वसूली नही की जा सकेगी, स्कूलों के बाहर उनको 4x8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस

Chhattisgarh News: अब निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस की वसूली नही की जा सकेगी, स्कूलों के बाहर उनको 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी पड़ेगी। साथ ही वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी रहेगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।

Chhattisgarh News। आयोग की तरफ से सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को एक पत्र लिखकर कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस के बारे में जानकारी को सार्वजनिक की जानी चाहिए।

बतादें प्रदेश के कईयों निजी स्कूलों की फीस को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं,निजी स्कूल के संचालक किसी न किसी बहाने से अपनी मनमानी फीस लागू कर ही देते हैं। इससे विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है।

अब जारी हुए आदेश में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अशासकीय फीस विनियमन के तहत फीस तय होगी। उसी के हिसाब से स्कूल अपनी फीस बढ़ा पाएंगे ।

20 जून तक जानकारी मांगी गई

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को 20 जून तक फीस की सूची की मांग की गई है। इसमें उन्होंने कहा गया है कि तय मानक के के मुताबिक ही फीस की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।

मनमाने तरीके से प्रबंधन द्वारा छूट देने और अन्य किसी दूसरे नाम से फीस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रवेश के दौरान या बच्चों के स्कूल ट्रांसफर करने की स्थिति में भी सभी पालकों से मनमाने फीस वसूली नही की जाए।

aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Back to top button