छत्तीसगढ़

हत्या के आरोपी पूर्व विधायक को उम्रकैद

रायगढ़ जिले में मां-बेटी की हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने BJD(बीजू जनता दल) के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। ओडिशा के इस पूर्व विधायक ने 6 साल पहले महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से रॉड मारकर हत्या की थी। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए दोनों के ऊपर गाड़ी चलवा दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके ड्राइवर को घटना के 4 साल बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने ड्राइवर को सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया।

ये पूरा मामला 7 मई 2016 का है। जब 7 मई 2016 को इस मामले में पुलिस से शिकायत हुई थी। पुलिस को बताया गया था कि चक्रधरनगर थाना के संबलपुरी गांव में मां शाकंम्बरी प्लांट के रास्ते पर एक महिला और एक बच्ची की लाश मिली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की थी। जांच में पुलिस ने महिला की पहचान ओडिशा के बृजराजनगर निवासी कल्पना दास श्रीवास्तव और बच्ची की पहचान बबली श्रीवास्तव(14) के रूप में की थी।
दोनों के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच और तेज की थी। मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला गया था। जिसमें ओडिशा के बृजराजगर से BJD( बीजू जनता दल) के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय(59) का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने अनूप कुमार साय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ में पहले तो अनूप कुमार साय ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। मगर बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

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