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नई दिल्ली. कोर्ट ने पुलिस पर हमला करने एवं गैरकानूनी तरीके से जुटी भीड़ का हिस्सा होने के जुर्म में आप के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी एवं संजीव झा को सोमवार को दोषी करार दिया. सजा पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी.
मामला वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस थाने पर हमले से जुड़ा है. राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने 15 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है. अदालत ने कहा कि त्रिपाठी और झा पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे. दोनों विधायक न केवल भीड़ का हिस्सा थे, बल्कि उसे उकसा रहे थे. चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक वे बल प्रदर्शन कर पुलिस को डराने का प्रयास कर रहे थे. अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन और संजीव झा बुराड़ी से विधायक हैं.
दोनों विधायक दंगा फैलाने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने, गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने से जुड़ी धाराओं के तहत गुनहगार करार दिए गए हैं. इस बीच, आप ने कहा कि यह एक यह दंगा या बवाल नहीं, जनता द्वारा जनता के लिए की गई लड़ाई थी.
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